Purane Note Exchange Kaise Kare
Purane note kahan badle jaate hain? हर नोट का जवाब अलग है
पुराने नोट कहाँ बदले जाते हैं, यह इस पर निर्भर है कि नोट कौन सा है: ₹2000 का नोट अब बैंक शाखा में नहीं, RBI के 19 Issue Offices में बदलता या खाते में जमा होता है, और किसी भी डाकघर से वहाँ भेजा जा सकता है; 8 नवंबर 2016 को बंद हुए पुराने ₹500 और ₹1000 के नोट आज कहीं नहीं बदलते; और 2005 से पहले की series के बाक़ी नोट आज भी legal tender हैं, जिन्हें RBI के दफ़्तर में बदला जा सकता है या बैंक आपके खाते में जमा कर सकता है। आज चलने वाले बाक़ी नोट गंदे या कटे-फटे हों, तो किसी भी आम बैंक शाखा में बदलते हैं (Payments Bank कटे-फटे नोट लेने से मना कर सकता है)। और “RBI के नए नियम” के नाम पर पुराने ₹500-₹1000 बदलवाने का दावा झूठा है — PIB Fact Check उसे फ़र्ज़ी बता चुका है।
पहले पहचानिए: आपके हाथ में कौन सा नोट है
| नोट | आज की स्थिति | कहाँ बदलें या जमा करें |
|---|---|---|
| ₹2000 का नोट | legal tender (क़ानूनी मुद्रा) है। RBI ने 19 मई 2023 को इसे चलन से वापस लेने की घोषणा की; बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक ही थी। | RBI के 19 Issue Offices में: बदलें (एक बार में ₹20,000 तक) या अपने खाते में जमा कराएँ। या किसी भी डाकघर से India Post के ज़रिए भेजकर रकम खाते में मँगाएँ। |
| 8 नवंबर 2016 तक चलने वाले ₹500 और ₹1000 (2005 से पहले वाले भी) | 8 नवंबर 2016 की आधी रात से legal tender नहीं। 31 दिसंबर 2016 से इन पर RBI की देनदारी और केंद्र सरकार की गारंटी, दोनों ख़त्म। | कहीं नहीं: न बैंक, न RBI, न डाकघर। कुल 10 नोट तक (अध्ययन, शोध या मुद्राशास्त्र के लिए 25 तक) सिर्फ़ रखे जा सकते हैं; बेचना, ख़रीदना, देना या लेना मना है। |
| 2005 से पहले की series के बाक़ी नोट, जैसे पुराने ₹10, ₹20, ₹50 या ₹100 (पीछे छपाई का साल नहीं) | legal tender हैं। RBI इन्हें चलन से बाहर कर रहा है; बैंक इन्हें दोबारा जारी नहीं करते। | बदलना: 1 जुलाई 2016 से RBI के Issue Offices में। जमा: आपका बैंक इन्हें आपके अपने खाते में जमा कर सकता है। |
| ₹1, ₹2 और ₹5 के पुराने नोट | legal tender हैं। ₹2 और ₹5 के नोट अब छपते नहीं, पर पहले जारी हुए नोट चलते हैं; ₹1 का नोट भारत सरकार जारी करती है, और पुराने ₹1 के नोट भी चलते हैं। | कोई भी बैंक शाखा काउंटर पर छोटे मूल्य के नोट लेने से मना नहीं कर सकती। ₹2 या ₹5 का नोट 2005 से पहले का हो, तो उसे बदलने का नियम 2005 से पहले वाले बाक़ी नोटों जैसा है। |
| आज चलने वाले नोट (₹2000 के अलावा), जो गंदे, कटे-फटे या धुले हों | बदले जाते हैं; कटे नोट पर कितना मिलेगा, यह RBI के Note Refund Rules से तय होता है। | कोई भी बैंक शाखा, आप उसके ग्राहक न हों तब भी (अपवाद: Payments Banks और कारोबार के पहले दो साल वाले Small Finance Banks कटे-फटे नोट लेने से मना कर सकते हैं)। बहुत जले, भुरभुरे या आपस में चिपके नोट RBI Issue Office में, या बीमा वाली डाक (insured post) से, बैंक खाते के ब्योरे के साथ। |
₹2000 का नोट कैसे बदलें: RBI के 19 दफ़्तर या डाकघर
- यह नोट बंद नहीं हुआ है। RBI ने 1 मई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में फिर दोहराया कि ₹2000 का नोट legal tender है; उसे बस चलन से वापस लिया जा रहा है। फ़र्क़ इतना है कि अब आपकी बैंक शाखा उसे नहीं बदलती, यह काम RBI के अपने दफ़्तर करते हैं।
- RBI के Issue Office में: एक बार में ₹20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं, और भारत में अपने बैंक खाते में जमा कराने के लिए कितनी भी रकम दी जा सकती है। वैध पहचान पत्र देना होता है, और RBI अपनी ओर से जाँच कर सकता है। RBI के ₹2000 नोट FAQ में बदलने की सुविधा को मुफ़्त बताया गया है, इसलिए किसी बिचौलिए को पैसा देने की ज़रूरत नहीं।
- डाक से: RBI का दफ़्तर दूर हो, तो देश के किसी भी डाकघर से, डाक विभाग की तय प्रक्रिया के मुताबिक़, नोट किसी भी Issue Office को भेजे जा सकते हैं। रकम नक़द नहीं मिलती, भारत के आपके बैंक खाते में आती है, और इसके लिए भी पहचान के दस्तावेज़ लगते हैं।
- आख़िरी तारीख़? RBI ने कोई तय नहीं की है। उसके FAQ के अनुसार Issue Offices में यह सुविधा “अगली सूचना तक” है। RBI समय-समय पर इसकी स्थिति पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, इसलिए निकलने से पहले rbi.org.in पर सबसे ताज़ा विज्ञप्ति देख लीजिए।
- 19 Issue Offices: अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर (नवी मुंबई), भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। दिल्ली में RBI का दफ़्तर संसद मार्ग पर है (दिल्ली वाला पन्ना)। हमारे शहर-पन्नों में से ज़्यादातर पर पास वाले RBI दफ़्तर का पता लिखा है।
2005 से पहले के पुराने नोट: पहचान, बदलना और जमा करना
पहचान आसान है: 2005 से पहले जारी हुए नोटों के पीछे छपाई का साल नहीं होता; 2005 वाली series से यह साल छपने लगा (RBI की 22 जनवरी 2014 की प्रेस विज्ञप्ति)। ऐसे नोट आज भी legal tender हैं; RBI की 9 जून 2026 की अधिसूचना में यह साफ़ लिखा है, सिवाय उन ₹500 और ₹1000 के जो 8 नवंबर 2016 को बंद हुए। 1 जुलाई 2016 से इन्हें बदलने की सुविधा RBI के 19 Issue Offices में है; RBI के FAQ में कोच्चि का RBI दफ़्तर भी इस सूची में गिना गया है। पर इसके लिए RBI तक जाना ज़रूरी नहीं: RBI ने 19 दिसंबर 2016 को और फिर उसी FAQ में साफ़ किया है कि बैंक ऐसे नोट ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए ले सकते हैं। बैंक इन्हें आगे दोबारा जारी नहीं करते, इसलिए ये धीरे-धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं। पुराने नोट कब तक चलेंगे, बंद तो नहीं हो जाएँगे? कोई नोट तभी legal tender नहीं रहता जब इसकी आधिकारिक घोषणा हो, जैसे 8 नवंबर 2016 को पुराने ₹500 और ₹1000 के लिए भारत सरकार की अधिसूचना से हुआ। ऐसी किसी ख़बर पर भरोसा करने से पहले rbi.org.in देखिए, WhatsApp forward नहीं। ₹2000 और 2005 से पहले वाले नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं, पर RBI के मुताबिक़ आज भी legal tender हैं। बदलने से पहले एक बात देख लीजिए: ज़्यादातर पुराने नोट उतने के ही होते हैं जितना उन पर लिखा है, पर कुछ ख़ास किस्मों के कलेक्टर ज़्यादा देते हैं। नोटों की असली कीमत, और ₹1, ₹2 व ₹5 के नोट वाले पन्नों पर पूरी हुई बिक्री के दाम हैं।
2016 में बंद हुए ₹500 और ₹1000: न बदलते, न बिकते
8 नवंबर 2016 की आधी रात से उस समय चल रहे ₹500 और ₹1000 के सारे नोट, 2005 से पहले वाले भी, legal tender नहीं रहे। बैंकों में इन्हें लेने की सुविधा 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई (RBI की 30 दिसंबर 2016 की अधिसूचना)। जो लोग 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच विदेश में थे, उनके लिए RBI के पाँच दफ़्तरों में अलग सुविधा थी: भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए 31 मार्च 2017 तक और NRI के लिए 30 जून 2017 तक (RBI की 31 दिसंबर 2016 की प्रेस विज्ञप्ति)। Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 की धारा 3 के तहत 31 दिसंबर 2016 से इन नोटों पर RBI की देनदारी और केंद्र सरकार की गारंटी ख़त्म हो गई, इसलिए आज कोई बैंक, RBI दफ़्तर या डाकघर इन्हें नहीं बदलता। इसी Act की धारा 5 कहती है कि कोई इन नोटों को जान-बूझकर या अपनी मर्ज़ी से न रखे, न किसी को दे, न किसी से ले; छूट सिर्फ़ रखने की है: कुल 10 नोट तक, चाहे किसी भी मूल्य के हों, या अध्ययन, शोध या मुद्राशास्त्र (numismatics) के लिए 25 नोट तक। बेचने या ख़रीदने की कोई छूट नहीं है। धारा 7 के तहत उल्लंघन पर जुर्माना ₹10,000 तक या उन नोटों के अंकित मूल्य के पाँच गुने तक, जो भी ज़्यादा हो। धारा 5 का पूरा पाठ RBI के FAQ में भी है। 2016 में आई नई series (Mahatma Gandhi New) का ₹500 का नोट इससे अलग है; वह आज का आम पैसा है (₹500 के नोट की कीमत)। घर में मिले बाक़ी सिक्के-नोटों का क्या करें, यह इस गाइड में है।
बदलने से पहले: क्या आपका नोट अंकित मूल्य से ज़्यादा का है?
2005 से पहले का कोई नोट (2016 में बंद हुए ₹500 और ₹1000 छोड़कर) या ₹1, ₹2, ₹5 का पुराना नोट बैंक में जमा करने या RBI में बदलने पर अंकित मूल्य ही देगा। ज़्यादातर की कीमत इतनी ही होती है; कलेक्टर किन किस्मों के लिए ज़्यादा देते हैं, यह अगले पन्ने पर हर नोट के लिए पूरी हुई बिक्री से दिया गया है। 2016 में बंद ₹500 और ₹1000 के नोटों को, 2005 से पहले वालों को भी, वहाँ कोई कीमत नहीं दी जाती: वे न कहीं बदलते हैं, न बेचे या ख़रीदे जा सकते हैं।
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अंतिम अपडेट: 2026-10-04