Fate Note Badalne Ke RBI Niyam

Fate purane note kahan badle jaate hain, और कितना पैसा मिलता है?

फटे-पुराने और गंदे नोट किसी भी बैंक की शाखा में बदले जाते हैं — उस बैंक में आपका खाता न हो, तब भी। गंदे नोट एक व्यक्ति के एक दिन में 20 नोट तक और कुल ₹5,000 तक काउंटर पर मुफ़्त बदलते हैं। कटे-फटे नोट पर पूरा पैसा मिलेगा, आधा या कुछ भी नहीं, यह नोट के सबसे बड़े साबुत टुकड़े के क्षेत्रफल से तय होता है। बहुत जले, भुरभुरे या आपस में चिपके नोट शाखा नहीं लेती; उन्हें RBI के Issue Office में देना होता है, या बीमा कराई डाक (Insured Post) या रजिस्टर्ड पार्सल से वहाँ भेजना होता है।

कहाँ बदलें: पास की कोई भी बैंक शाखा

क्या ले जा रहे हैंकाउंटर पर, उसी दिनइससे ज़्यादा हों तो
गंदे नोटएक व्यक्ति के एक दिन में 20 नोट तक और कुल ₹5,000 तक, मुफ़्त (पैरा 6.1.1)रसीद मिलेगी और पैसा बाद में खाते में आएगा; भुगतान की संभावित तारीख़ रसीद पर लिखी होगी और 7 दिन से आगे नहीं होगी। बैंक उचित सेवा शुल्क ले सकता है (6.1.2)
कटे-फटे या imperfect नोट10 नोट तक: अधिकारी आम तौर पर वहीं जाँचकर पैसा काउंटर पर देता है (6.2.2)10 से ज़्यादा नोट, या एक दिन में ₹5,000 से ज़्यादा कीमत: रसीद, पैसा बाद में (6.2.3)। और जिस शाखा में currency chest नहीं है, वह नोट ख़ुद न जाँच पाए तो (नोट कम हों तब भी) रसीद देकर उन्हें अपनी जुड़ी हुई chest शाखा भेजती है; तब रसीद पर लिखी तारीख़ 30 दिन से आगे नहीं होगी (6.2.4)
बहुत जले, भुरभुरे या आपस में चिपके नोटशाखा नहीं लेती (पैरा 5)RBI के Issue Office में दीजिए, जहाँ इन्हें एक ख़ास प्रक्रिया से जाँचा जाता है; या बीमा कराई डाक / रजिस्टर्ड पार्सल से Issue Office भेजिए, साथ में खाता नंबर, शाखा का नाम और IFSC (पैरा 5)

कितना पैसा मिलेगा, और टुकड़े चिपकाएँ या नहीं

नोटपूरे नोट का आकार (cm)पूरा पैसा: साबुत टुकड़ा कम से कम (cm²)आधा पैसा: कम से कम (cm²)
₹19.7 × 6.331—
₹210.7 × 6.334—
₹511.7 × 6.337—
₹10 (पुरानी series)13.7 × 6.344—
₹10 (महात्मा गांधी नई series)12.3 × 6.339—
₹20 (पुरानी series)14.7 × 6.347—
₹20 (महात्मा गांधी नई series)12.9 × 6.341—
₹50 (पुरानी series)14.7 × 7.38643
₹50 (महात्मा गांधी नई series)13.5 × 6.67236
₹100 (पुरानी series)15.7 × 7.39246
₹100 (महात्मा गांधी नई series)14.2 × 6.67538
₹20014.6 × 6.67839
₹50015.0 × 6.68040

कौन से नोट शाखा में नहीं बदलते, और बैंक मना करे तो

बैंक मना करे तो? हर शाखा को अपने परिसर में किसी साफ़ दिखने वाली जगह पर यह बोर्ड लगाना होता है: “SOILED/ MUTILATED NOTES AND COINS ARE ACCEPTED AND EXCHANGED HERE” (Master Direction, पैरा 13)। फिर भी मना हो, तो पहले उसी बैंक में लिखित शिकायत दीजिए और उसकी पावती सँभालकर रखिए। 30 दिन में जवाब न आए, या जवाब से आप संतुष्ट न हों, तो RBI के लोकपाल (Ombudsman) से मुफ़्त शिकायत कीजिए: cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन, crpc@rbi.org.in पर ईमेल से, या डाक से — Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh – 160017। यह शिकायत 30 दिन पूरे होने या बैंक के आख़िरी जवाब (जो भी बाद में हो) से 90 दिन के अंदर करनी होती है। 1 जुलाई 2026 से यह रास्ता Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत है। मदद के लिए RBI का टोल-फ़्री नंबर 14448 है।
नोट बदलने पर अंकित मूल्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता: पूरा, आधा या कुछ नहीं। RBI पुराने नोट-सिक्के ख़रीदने-बेचने के मामलों में पड़ता ही नहीं, कोई शुल्क या कमीशन नहीं माँगता, और उसने किसी को अपनी ओर से वसूली का अधिकार नहीं दिया (प्रेस विज्ञप्ति 2021-2022/634, 4 अगस्त 2021)। जो फटे या पुराने नोट के बदले बड़ी रकम का वादा करके पहले “registration”, “RBI clearance” या कोई और फ़ीस माँगे, वह न RBI है, न ख़रीदार। असली ख़रीदार बेचने वाले से कभी पैसा नहीं माँगता। फ़ीस की यह सीढ़ी कैसे चढ़ाई जाती है → · RBI ने ख़ुद क्या लिखा है →

नोट फटा नहीं, बस पुराना है?

बैंक किसी चलते नोट का अंकित मूल्य ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं। कलेक्टर किन किस्मों के लिए ज़्यादा देते हैं, यह अगले पन्ने पर हर नोट के लिए पूरी हुई बिक्री से दिया गया है — अच्छी हालत में बिके नोटों की। 2016 में बंद ₹500 और ₹1000 के नोटों को वहाँ कोई कीमत नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें बेचना, ख़रीदना या किसी को देना क़ानूनन मना है।

नोटों की असली कीमत देखिए

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अंतिम अपडेट: 2026-10-04